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नई दिल्ली -: अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों बाद मिली जमानत

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नई दिल्ली -: अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों बाद मिली जमानत 




दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, आज जमानत मिल गई। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 177 दिनों बाद जमानत मिली है या दूसरे शब्दों में 177 दिन बाद वो जेल से बाहर आएंगे। बताया जाता है कि अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया है। ED के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बीते 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।जानकारी के लिए बता दें कि शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। और जब ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी तब बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल में ही हिरासत में लिया था।


दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत:




177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल; सुप्रीम कोर्ट ने  सीबीआई को बोला- पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए CBI
दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर शुक्रवार को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। बताया जाता है कि अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं।दो जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल की जमानत पर एकमत हुए, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। अदालत ने कहा'ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।


जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:

1. अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी।
2. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में गिरफ्तारी हुई।

जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा:

1. CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं।
2. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए।


शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं

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