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Hamirpur UP -: कृषि में प्रयोग की जाने वाली यूरिया उर्वरक से तरल यूरिया बनाते पकड़ा,सील

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हमीरपुर ब्यूरो :–
                    समूचे जनपद ने जहां एक ओर उर्वरकों के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है वहीं कुछ लोग अपने लाभ के लिए इसका जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं।
      जनपद में ऐसा ही एक मामला सोमवार के दिन सामने आया है ,जिसमें ग्राम छिरका , पो०-नरायच (मौदहा) में सरकार द्वारा अनुदानित यूरिया का प्रयोग करके ,यूरिया बी०ई०एफ० (तरल यूरिया) का निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी मौदहा, जिला कृषि अधिकारी हमीरपुर डा० हरी शंकर
 ने मौदहा कोतवाली के पुलिसबल के साथ मैसर्स एम०एस०आर० ट्रेडर्स, मौदहा की निर्माण इकाई (डी०ई०एफ० यूरिया) पर छापेमारी की कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान मैसर्स एम०एस०आर० ट्रेडर्स के संचालक श्री निजामुददीन पुत्र श्री शमशुल मौके पर पाये गये।
       छापेमारी की कार्यवाही के दौरान उक्त निर्माण इकाई (डी०ई०एफ० यूरिया) परिसर में मौके पर अनुदानित यूरिया (आर०सी०एफ०) की 09 बन्द बोरी व 92 खाली बोरी रखी हुयी पायी गयी। इसके साथ ही 42 सफेद खुली बोरी, जिसमें यूरिया जैसे दिखने वाले सफदे दाने रखे पाये गये। जिसके ऊपर टेक्निकल ग्रेड यूरिया अकिंत पाया गया। तत्पश्चात जिला कृषि अधिकारी हमीरपुर द्वारा उप जिलाधिकारी, मौदहा व फर्म के संचालक के समक्ष अनुदानित यूरिया की चन्द बोरी से 01 नमूना तथा खुली सफेद बोरी जिसमें यूरिया जैसे दिखने वाले सफदे दानों से 01 नमूना गृहीत करते हुये मौके पर सील किया गया। तत्पश्चात अनुदानित यूरिया (आर०सी०एफ०) की 08 बन्द बोरी व नूमना गृहीत उपरान्त 01 खुली बोरी तथा 42 सफेद बोरी टेक्निकल ग्रेड यूरिया अकिंत एवं 92 खाली बोरी अनुदानित यूरिया (आर०सी०एफ०) को एक लोडर में रखवाले हुये पुलिस बल की अभिरक्षा में लाकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मौदहा को सुपुर्द कर मैसर्स एम०एस०आर० ट्रेडर्स के संचालक श्री निजामुददीन के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 25, 2 का उल्लंघन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में निहित प्राविधानान्तर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

       बताते चलें कि जनपद में निर्धारित दरों से अधिक दरों पर उर्वरक की बिकी को रोकने के लिये कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप निजी उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर इसके साथ ही कृषकों से संयुक्त रूप से बराबर निगरानी की जा रही है।जिला कृषि अधिकारी ने किसानों व निजी बिक्री केंद्र प्रभारियों से अपील की है कि आई०पी०एल०, पी०पी०एल०, सी०पी०सी०एल० एवं आर०सी०एफ० आदि जनपद में वितरण हेतु उपलब्ध है। इन फर्मों / कम्पनियों के उर्वरकों में भी वहीं तत्व उसी प्रतिशत में है, जो इफको डी०ए०पी० में है तथा अन्य फर्मों की डी०ए०पी० भी प्रमाणित उर्वरकों में सम्मिलित है ,इसलिये कृषक भाई किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न पड़ें।

इसके साथ ही समस्त सहकारी / निजी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रतिष्ठान के बाहर अद्यतन रेट बोर्ड एवं स्टाक बोर्ड अवश्य लगाये साथ ही कृक्षकों को उर्वरक निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध करायें, अन्यथा की दशा में दोषी विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियत्रंण आदेश 1985 में निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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