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Hamirpur (UP)- जनपद में नहीं पाए गए हाथ से मैला धोने वाले लोग

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हमीरपुर 26 सितंबर 2024

  जिला समाज कल्याण अधिकारी राम शंकर पटेल ने बताया कि हांथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-20 के अन्तर्गत मैनुअल स्कैवेन्जरों /हाथ से मैला ढोने वाले लोगों का एवं अस्वच्छ शौचालयों का जनपद में सर्वेक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जिसके क्रम में सर्वेक्षण में ग्राम पंचायतों एवं समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत हमीरपुर से हांथ से मैला उठाने वाले लोगों एवं अस्वच्छ शौचालयों की सूचना शून्य प्राप्त हुयी है।अतः उक्त सर्वेक्षण के उपरान्त भी यदि कोई व्यक्ति हांथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम के अन्तर्गत मैनुअल स्कैवेन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों के कार्य में संलिप्त शेष रह गया है, नगरीय क्षेत्र में समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी हमीरपुर के साथ-साथ सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) तथा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि० विकास भवन कुछेछा कमरा नं0 203 हमीरपुर के समक्ष अपना स्वघोषणा आवेदन-पत्र एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर सकते है।

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